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बाराबंकीः 30 कुंतल तक बिना टोकन खरीदे जायेगें धान नही लौटेंगे खाली हाथ किसान


बाराबंकी। सरकारी धान खरीद प्रक्रिया को जिलाधिकारी  शशांक त्रिपाठी ने किसानों के हित में और अधिक सरल पारदर्शी बना दिया , नये  निर्देशों के तहत छोटे, सीमांत, महिला एवं दिव्यांग किसानों को अब धान विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के टोकन की जरूरत नहीं होगी। ऐसे सभी किसान जो 30 कुंतल या उससे कम धान बेच रहे हैं, वे सीधे अपने निकटतम सरकारी क्रय केंद्र पर जाकर धान बेच सकेंगे।जिलाधिकारी ने  निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान तौल केन्द्र से बिना धान बिके वापस नहीं लौटेगा, उसका धान हर हाल में खरीदा जाएगा।सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन  करने के आदेश दिए  हैं।किसानों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए भुगतान प्रक्रिया भी सुगम की गई है। अब किसानों के खाते में धान विक्रय का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन किसानों का धान गीला या साफ है, उन्हें भी निराश नहीं किया जाएगा। ऐसे किसान अपना धान नजदीकी मंडी या चैपाल पर सुखाकरध्साफ कर सकते हैं और फिर पुनः सरकारी क्रय केंद्र पर लाकर उसका विक्रय कर सकेंगे। क्रय केंद्रों को ऐसे किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग देने के लिए भी निर्देशित किया गया है।जिलाधिकारी की इस पहल से किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। किसानों का मानना है कि टोकन की बाध्यता में राहत, छोटे व कमजोर वर्ग के किसानों को सीधी सुविधा और समयबद्ध भुगतान से सरकारी धान खरीद वास्तव में किसान हितैषी स्वरूप लेती दिख रही है।

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