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बाराबंकीः 15 साल पुरानी डकैती में सिराज को 5 साल का कारावास


बाराबंकी। पंद्रह साल पहले हुई डकैती की एक दर्दनाक घटना में शुक्रवार को न्याय की गूंज सुनाई दी है। जैदपुर क्षेत्र की डकैती घटना के आरोपी सिराज को अदालत ने 5 वर्ष का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला  05 जनवरी 2010 को थाना जैदपुर क्षेत्र के ग्राम अतरौली निवासी  पवन कुमार पुत्र शोभा लाल ने थाने में सूचना दी थी कि अभियुक्त सिराज अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके घर में घुस आया और वादी व उनकी पत्नी के पास रखे नकद रुपये, जेवरात और मोबाइल फोन लूट ले गया। अचानक हुए इस हमले ने परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया था।पीड़ित परिवार के लिए वह रात आज भी यादों में जख्म की तरह दर्ज है, लेकिन अब न्यायालय के फैसले ने उनके विश्वास को नई ताकत दी है। लंबे इंतजार के बाद अपराधी को सजा मिलना पीड़ितों के लिए एक तरह से न्याय की जीत और भरोसे की बड़ी राहत है।घटना के बाद तत्कालीन विवेचक उ.नि.नन्दकिशोर ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र  न्यायालय में प्रेषित किया। लगातार मॉनीटरिंग, साक्ष्यों की मजबूती और कड़ी पैरवी के कारण शुक्रवार को आया यह फैसला पीड़ित परिवार ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए संदेश बनकर सामने आया है कि अपराध चाहे जितना पुराना हो, न्याय देर से सही पर मिलता जरूर है।

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