प्रतापगढ़। जिले के जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे 01 व्यक्ति थाना लीलापुर ग्राम पुतईपुर सरबाजपुर के सोनू पाल पुत्र सुपाल पाल को जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना महेशगंज ग्राम पूरे किशुनी के अरूण कुमार सिंह पुत्र गया बक्श सिंह के शस्त्र एन0पी0 बोर रायफल व ग्राम महेवा मलकिया के राम किशोर मिश्र पुत्र राम सुमेर के शस्त्र एस0बी0बी0एल0 तथा थाना कन्धई ग्राम कन्धई मधुपुर के उमेश कुमार सिंह पुत्र मान सिंह के शस्त्र एन0पी0बोर रिवाल्वरध्पिस्टल को निरस्त कर दिया है।
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