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केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे रहे हैं-सुप्रीम कोर्ट


इस साल दिल्ली-एनसीआर के लोग दीवाली में आधिकारिक रूप से पटाखे चला सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट में इसकी इजाजत दे दी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए कहा है. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के दिन और उन्हें चलाने का समय भी तय किया है.

चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा है कि 2018 से लेकर अब तक पटाखों पर रोक का वांछित असर नहीं हुआ है. इसके उलट पूर्ण रोक के चलते दिल्ली में तस्करी के जरिए गलत पटाखे आए जो पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदेह होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संतुलित रवैया अपनाने की जरूरत है. जजों ने कहा, 'हम उत्सव की भावना और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों के हित का भी ध्यान रखना चाहते हैं इसलिए, केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए शाम के अलावा सुबह 6 से 7 का समय दिल्ली में देश के सभी हिस्सों के बसे होने के चलते दिया है. दरअसल, सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने कहा था कि दिल्ली में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं. दक्षिण भारत में सुबह के समय पटाखे चलाने की संस्कृति है. तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि वह आदेश देते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे.

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