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कांग्रेस नेता की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश! 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की फिर हो गिनती


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मालूर से कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था. साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की पुनर्गणना की जाए और परिणाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हाईकोर्ट के 16 सितंबर के फैसले के कुछ निर्देशों को बरकरार रखते हुए नानजेगौड़ा को विधानसभा का सदस्य बने रहने की अनुमति दे दी. यह फैसला बीजेपी नेता के एस मंजूनाथ गौड़ा की चुनाव याचिका पर आया. मंजूनाथ गौड़ा चुनाव में नानजेगौड़ा से हार गए थे और उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था.

बेंच ने आदेश दिया, 'इस बीच, हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक रहेगी, जिसके तहत अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया गया था. अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बना रहेगा.' सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह मतों की पुनर्गणना के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करे और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करे.

बेंच ने कहा, 'हालांकि, निर्वाचन आयोग को मतों की पुनर्गणना के संबंध में निर्देशों का पालन करने और परिणाम को इस कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है.' बेंच ने कहा, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना के बाद परिणाम इस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना घोषित नहीं किए जाएंगे.'

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता के एस मंजूनाथ गौड़ा की याचिका पर हीईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. चुनाव में, नानजेगौड़ा ने बीजेपी उम्मीदवार मंजूनाथ गौड़ा को मात्र 248 मतों के अंतर से हराया. नानजेगौड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने सात मुद्दे तय करने के बाद अपने निष्कर्ष में गलती की, लेकिन किसी पर भी फैसला नहीं किया.

मंजूनाथ गौड़ा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दलील दी कि यह मामला केवल वीडियो रिकॉर्डिंग का ही नहीं, बल्कि मतगणना प्रक्रिया में 'अनियमितताओं' का भी है. बेंच ने मंजूनाथ गौड़ा से 24 नवंबर तक जवाब मांगा है.

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