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Sonebhadra: अपहृत लड़की की बरामदगी न होने पर हाईकोर्ट सख्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोनभद्र एसपी से मांगा हलफनामा।

बभनी थाना क्षेत्र में नाबालिक लड़की से दुष्कर्म का आरोप

सोनभद्र। बभनी थाना क्षेत्र से माह भर पूर्व अपहृत लड़की को अब तक पुलिसआरोपियों के कब्जे से मुक्त नहीं करा पाई है। थक हार कर अपहृत लड़की की मां ने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट प्रयागराज में न्याय के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। हाईकोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी सोनभद्र को उक्त संबंध में हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि नौ अगस्त 2025 की रात को बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। पीड़िता की मां घटना की लिखित तहरीर थाना बभनी जाकर पुलिस को दी लेकिन कोई करवाही नहीं की गयी इस बीच मे आरोपियों ने पीड़िता के पिता और अन्य सदस्यों ने मरा पिता इसकी भी सूचना पुलिस को दी गयी लेकिन कोई करवाही नहीं की गयी तब पीड़िता की मां ने पॉक्सो न्यायलय मे मुक़दमा दर्ज कराने के लिए अधिवक्ता विकाश के जरिये वाद प्रस्तुत की जिसपर न्यायलय ने थाने से रिपोर्ट तलब किया ,उसके बाद थाना प्रभारी ने जबरदस्ती तहरीर बदलवा कर मुकदमा दर्ज किए। पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में लिखा है कि दिनाकः 9.8.2025 समय करीब 11 बजे रात्रि की घटना है। मेरी लड़की उम्र लगभग 17 वर्ष जन्मतिथि-01-01-2008 है, को शादी का झांसा देकर प्रदीप गुप्ता बहला फुसला कर अपने घर ले गया। प्रदीप का घर भी बभनी थाना क्षेत्र में है। इस बात की जानकारी करने मेरा लड़का 25 अगस्त को 2025 को गया तो मेरे लड़के को रास्ते में अपने घर के सामने कई लोग जति सुचक शब्द का गाली व गोड़ गोड्ची कहते हुये मारा पिटा व जान से मारने की धमकी दी। आज दिनांक-24-08-2025 को सूचना दे रहा हूं, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। पीड़िता ने यह भी लिखा है कि मेरे पति जब मेरे पुत्र को छुड़ाने गये तो उनको भी मारा-पीटा गया। पीड़िता की मा ने बताया कि पीड़िता की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। इतना ही नहीं आरोपी और उसके परिवार के लोग लड़की को अपने कब्जे में रखे हैं, लड़की को अब तक बरामद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सोनभद्र के एसपी, सीओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन-बभनी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 115(2), 351(3) और 352 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(2)(वी) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0129/2025 को जन्म देने वाली हस्तलिखित एफआईआर, पुलिस स्टेशन बभनी, जिला सोनभद्र, चेक एफआईआर के साथ 07.10.2025 को या उससे पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अगली निर्धारित तिथि तक अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि पीड़िता, जिसका पांचवें और छठे प्रतिवादियों द्वारा अपहरण किया जाना बताया गया है, को अब तक क्यों नहीं बरामद किया गया है। यह आदेश रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, क्षेत्राधिकारी, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र और थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन-बभनी, जिला-सोनभद्र को 48 घंटे के भीतर सूचित करने के लिए भी आदेशित किया है।

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