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जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत


फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर, 2025) को जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ ED की ओर से दर्ज मनी लांड्रिंग केस रद्द करने से मना कर दिया है. इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ यह मामला ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है. उन पर 200 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग में शामिल होने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना करते हुए कहा कि निचली अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. आप वहां अपनी बात रखिए.

सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस पर आरोप है कि उन्होंने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों को ठगा. उन्होंने उनसे 200 करोड़ रुपयों की ठगी की. इन पैसों को मनी लांड्रिंग के जरिए शेल कंपनियों में लगाया और ऐशो आराम में खर्च किया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जैकलीन फर्नांडीज ने भी करोड़ों रुपयों के महंगे उपहार सुकेश से लिए.

इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज से ED ने कई बार पूछताछ की. नवंबर, 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने 2 लाख के मुचलके पर अभिनेत्री को जमानत दी थी. जमानत के आदेश में कोर्ट ने इस बात को भी आधार बनाया था कि उन्होंने जांच में सहयोग किया और केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने जैकलीन फर्नांडीज की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने कहा कि अभिनेत्री पर लगे सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले की ऐसी स्थिति नहीं जिसमें दखल दिया जाए. अब मुकदमे से ही साफ होगा कि वह दोषी हैं या नहीं.

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