Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

बाराबंकीः गैंगेस्टर के आरोपी को 2 साल कैद व पांच हजार का अर्थ दंड


बाराबंकी। थाना मसौली के गैंगेस्टर के आरोपी इरफान उर्फ मिट्ठू को  न्यायालय ने 2 वर्ष का साधारण कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह कार्यवाही पुलिस की प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन का परिणाम है। अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कर न्यूनतम समय में सजा दिलाई गई। इस फैसले से जनता में न्याय के प्रति भरोसा और पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा बढ़ी।मामला 23 सितम्बर 2022 का है।  थाना मसौली में आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के संबंध में तहरीर दी गई ।  विवेचक रत्नेश कुमार पांडेय ने वैज्ञानिक विधि से विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।इस मिशन में मॉनीटरिंग सेल और पैरवी टीम के सभी अधिकारी,रमेशचन्द्र वर्मा, विनोद कुमार यादव, अमर बहादुर सिंह, प्रतिमा एवं अंशू द्विवेदी, आदर्श कुमार मिश्रा, नीरज कनौजिया, सपना पैरोकार और रामकुमार मोहर्रिर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |