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Sonebhadra: छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने के लिए छात्र/छात्राओं को करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन-सीडीओ

सभी शिक्षण संस्थान प्रत्येक दशा में प्राप्त कुल आवेदन कोे माह के अंतिम दिवस से पूर्व करें निस्तारण।

सोनभद्र। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गयी, बैठक में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल सहित समाज कल्याण श्री ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, पिछड़ा कल्याण अधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा एवं सम्बंधित कार्मिक उपस्थित रहें। कार्यशाला में अवगत कराया गया कि शासन ने इस वर्ष छात्रवृत्ति सम्बंधित एकीकृत समय सारणी बनाया है, जिसके द्वारा तीनों विभागों की अलग-अलग समय सारणी के कारण आने वाली समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है। समय सारणी अनुसार सभी सम्बंधित हितधारकों को नियमानुसार कार्यवाही करनी हैं। बैठक में छात्रवृत्ति सम्बन्धित तीनों विभाग के अधिकारियों द्वारा पी०पी०टी० एवं वीडियो के माध्यम से समस्त शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर हुए संशोधन और की जाने वाली प्रक्रियाओं को अवगत कराया गया एवं उसकी एक प्रति वितरित की गई। शिक्षण संस्थानों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2024-25 में आपके शिक्षण संस्थान में जिन बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उनका निर्देशानुसार सूचना पोर्टल पर अपडेट करते हुए मास्टर डाटा को अपडेट किया जाना है। शिक्षण संस्थानों को संशोधित समय सारणी से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में समस्त शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2025 तक समस्त आवेदनों को रिसीव, रिजेक्ट अथवा वेरीफाई तथा अग्रसारित करना है ताकि 02 अक्टूबर को बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रदान की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों को यह ध्यान में रखना है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अब सीएम डैशबोर्ड पर शामिल हो चुकी है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक माह कुल आवेदन के सापेक्ष शिक्षण संस्थाओं द्वारा रिजेक्ट अथवा अग्रसारित किए गए आवेदनों का प्रतिशत प्रदर्शित होता है और उसी के आधार पर जिले की ग्रेडिंग तय होती है। ग्रेडिंग प्रथम से कम होने की स्थिति में जिले के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए संबंधित शिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस तथ्य पर बल दिया गया कि वर्ष  2025-26 में छात्रवृत्ति पोर्टल में संशोधन हुए हैं एवं प्रत्येक बच्चें जो छात्रवृत्ति का आवेदन करना चाहते हैं,उन्हें पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही वह आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए समस्त शिक्षण संस्थानवार बच्चों के साथ भी एक कार्यशाला आयोजित करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करायें। जिसकी रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। साथ ही शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में संस्थान आवेदनों को कार्यवाही के लिए लम्बित नहीं रखेगे एवं ससमय बच्चों के आवेदन पर आप निर्णय लेंगे। अगर रिजेक्ट का आधार है तो आप रिजेक्ट करेंगे अन्यथा उसे फारवर्ड ही करेंगे और प्रत्येक माह के अंतिम तिथि से पूर्व समस्त आवेदनों पर आप निर्णय ले लेंगे अन्यथा अगले माह ऐसे संस्थानों को चिन्हित करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि कल्याण सेक्टर के छात्रवृत्ति से संबंधित तीनों अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अपने कार्यालय स्तर से आवश्यकता अनुरूप कार्मिकों के ड्यूटी लगाते हुए छात्रवृत्ति सेल का गठन करें एवं प्रतिदिन पोर्टल का अनुश्रवण सुनिश्चित करें, की किन संस्थानों के स्तर पर आवेदनों के सापेक्ष निर्णय लिया जाना या प्रक्रिया किया जाना लंबित है ताकि उन्हें अवगत कराते हुए प्रत्येक माह की अंतिम तिथि से पूर्व संपूर्ण आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित हो सके। साथ ही संशोधित समय अनुसार पूर्वदशम-दशमोत्तर (कक्षा 9-12 ) छात्रवृत्ति की निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि 02 अक्टूबर के दृष्टिगत बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके तथा उच्च शिक्षा सहित अवशेष समय सारणी का निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षण संस्थान द्वारा कक्षा-09 हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन के क्रम में बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार तथा टी0सी0 के मध्य विषंगति का विषय उठाया गया। उक्त के क्रम में आधार संशोधन मे आ रही कठिनाई पर चर्चा की गयी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, एवं छात्रवृत्ति नोडल सहित समाज कल्याण, पिछड़ा कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया गया।

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