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यात्री को मिली गंदी सीट तो उसने एयरलाइन पर कर ही ठोक दिया मुकदमा


इंडिगो एयरलाइन पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दिल्ली की कंज्यूमर फोरम ने एक पैसेंजर की शिकायत पर फैसला सुनाया है. पैसेंजर का आरोप था कि अजरबैजान की राजधानी बाकू से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में मुझे गंदी सीट दी गई थी. कंज्यूमर फोरम ने एयरलाइन कंपनी को सर्विस में कमी का दोषी पाया और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसी साल 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली आ रहे एक यात्री को गंदी और दागदार सीट मुहैया कराई गई थी. पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत दिल्ली उपभोक्ता फोरम में की थी, जिसके बाद एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी पाए जाने पर ये जुर्माना लगाया गया. यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के लिए फोरम ने इंडिगो को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

पैसेंजर ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे से संबंधित उनकी शिकायत को खारिज करते हुए बहुत ही असंवेदनशील तरीके से लिया गया. हालांकि एयरलाइन ने कहा कि उन्होंने उनकी असुविधा पर ध्यान दिया और उन्हें एक अलग सीट भी उपलब्ध कराई, जिस पर उन्होंने स्वेच्छा से यात्रा की और नई दिल्ली तक अपनी यात्रा पूरी की.

उपभोक्ता फोरम ने पेश किए गए सबूतों के आधार पर 9 जुलाई को अपने आदेश में कहा, "हम प्रतिपक्षी (इंडिगो) को सेवा में कमी का दोषी पाते हैं. फोरम ने आगे कहा, "उसे (यात्री) को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के संबंध में हमारा मानना है कि उसे मुआवज़ा दिया जाना चाहिए. हम प्रतिपक्षी को उसे हुई मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश देते हैं. इसके अलावा, एयरलाइंस को मुकदमे के खर्च के रूप में उसे 25,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है.

फोरम ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइन ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई, जो मानक विमानन प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड का एक घटक है. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान या साक्ष्य में इस रिपोर्ट का कोई संदर्भ नहीं है. एसडीडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसका उपयोग उड़ान संचालन निगरानी और यात्री-संबंधी घटनाओं को दर्ज करने के लिए किया जाता है.

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