कन्नौज । थाना सौरिख में मु0अ0सं0- 330/24 में अन्तर्गत धारा-103(1) बीएनएस के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्तगण को धारा 103(1) बीएनएस में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-विवरण के अनुसार दिनाँक 31.07.2024 को वादी धर्मेन्द्र गिहार ने अपनी पत्नी सोनी गिहार व उसके प्रेमी गुड्डू गिहार द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना सौरिख पर मु0अ0सं0-330/24 धारा-103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।
कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 29.08.25 को मा0 न्यायालय एडीजे 3 कन्नौज द्वारा अभियुक्तगण 1. गुड्डु उर्फ शिवशंकर पुत्र रामप्रसाद उर्फ चंदेला नि0 ग्राम जमाली नगला थाना सौरिख जनपद कन्नौज 2.सोनी गिहार पत्नी धर्मेन्द्र गिहार निवासी अम्बेडकर नगर थाना सौरिख जनपद कन्नौज को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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