Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

Sonebhadra: जनपद के चारों तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 19 जुलाई को।

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि शासन की मंशा के अनुरूप जुलाई महीने के तृतीय  शनिवार को जनपद के सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 19 जुलाई ,2025 को किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षत में तहसील ओबरा में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग, श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कैम्प/शिविर भी लगाया जायेगा, जिसमें नया पेंशन आनलाईन कराने के कराने के साथ ही पेंशन हेतु के0वाई0सी0 का भी कार्य कराया जायेगा। आयोजित कैम्प के माध्यम से केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग से जुड़े पात्र लाभार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर (ओ0टी0पी0 हेतु) के साथ स्वयं उपस्थित होकर योजनाओं  के लाभ हेतु नया आवेदन, के0वाई0सी0 आदि कार्य करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी जारी किया जायेगा, जिसके लिए आधार कार्ड, ओ0टी0पी0 के लिए मोबाईल का होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से दिव्यांगत बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों का नवीन दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जिस हेतु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन किये गये फार्म की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति व दिव्यांगता दर्शाते हुए चार फोटो की आवश्यकता होगी। दिव्यांगजन जिनका दिव्यांग प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं बन पाया है विभाग के वेबसाइट पर आनलाइन कराकर तहसील रावटसगंज में उपस्थित होकर दिव्यांग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वंचित दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकें। जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजना पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के लाभ हेतु ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, को मासिक पेंशन के रूप में 1 हजार रूपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कनया सुमंगला योजना के तहत समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रुण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर लाभ दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के लिए जनपद के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, को पात्र माना जायेगा, जिसके लाभ हेतु बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण-पत्र, श्रेणीवार आवश्यक जन्म प्रमाण-पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय 46 हजार 60 रूपये तथा नगरीय क्षेत्र हेतु वार्षिक आयु 56 हजार 460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इसके लाभ हेतु उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो,आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर ओ0टी0पी0 हेतु एवं एक पासपोर्ट साइस का फोटो के साथ वेबसाइड पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति (महिला/पुरुष) जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की  मृत्यु होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण हेुतु 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक आय से अधिक न हो, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, पारिवार रजिस्टर की नकल, मृतक के आनलाईन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि से 1 वर्ष के अन्दर तक विभाग के बेवसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |