सोनभद्र। थाने पर सूचना दिया कि बिना पत्नी मुनीब निवासी टापू टोला सलेहवा थाना जुगैल पर सूचना दिया गया कि उसकी नाबालिक पुत्री के साथ गांव के रहने वाले रब्बू कोल पुत्र लालता कोल निवासी टापू टोला सलेहवा थाना जुगैल द्वारा अश्लील फोटो दिखाकर धमकी दिया कि गलत काम करो नहीं तो तुम्हें बदनाम कर देंगे। उक्त सूचना के आधार पर थाना जुगैल पर मु0अ0सं0-20/25 धारा 75 (2), 75(3), 351(3) BNS व 11/12 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के दौरान मुकदमे में धारा 64(१), 75(२), 75 (3), 351(3) BNS व 3/4 एवं 11/12 पॉस्को एक्ट एवं 67ख(ड) आईटी एक्ट का अपराध होना पाया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही धारा 84 BNSS की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा के निकट पर्यवेक्षण/नेतृत्व थाना जुगैल पुलिस टीम अभियुक्त रब्बू कोल पुत्र लालता कोल को चौरा तिराहे से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया।