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अमेठीः कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटरों को जिला कृषि अधिकारी की चेतावनी


अमेठी। जिला कृषि अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने भूमि संरक्षण अधिकारी अमेठी के कक्ष में जनपद के कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बैठक किया। बैठक में उन्होंने कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटरों को निर्देश दिए कि ग्रो सेफ फूड अभियान का पोस्टर सभी कीटनाशी विक्रेता फ्रेमिंग कराकर अपने-अपने प्रतिष्ठान में लगाएं, सभी कीटनाशी विक्रेता स्टॉक पंजिका एवं बिक्री पंजिका पूर्ण रखें तथा स्टाफ पंजिका में अंकित स्टाक एवं भौतिक स्टॉक समान होना चाहिए, लाइसेंस पर अंकित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अलावा अन्य कंपनी के रसायनों की बिक्री न की जाए तथा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लाइसेंस के साथ प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रहे, अवैध रूप से कृषि रक्षा रसायनों का उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं विक्रय ना करें, कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटरध्प्रदायकर्ता, कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस, स्टाक पंजिका एवं बिक्री पंजिका कैश मेमोध्पक्की रसीद देखने के बाद ही कृषि रक्षा रसायनों को उपलब्ध कराएंगे, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटरध्प्रदायकर्ता एवं विक्रेता दोनों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषकों को रक्षक कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक पर ना किया जाए, किसानों को कीटनाशी रसायन फसल संस्तुतियों के आधार पर विक्रय किया जाए, किसानों को कीटनाशी रसायनों के क्रय पर कैश मेमो/पक्की रसीद जिस पर रसायन का नाम, बैच नंबर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि तथा विक्रय मूल्य अंकित हो अवश्य उपलब्ध कराएं। बैठक के अंत में उन्होंने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को कड़े निर्देश दिए की उपरोक्त दिए गए निर्देशों का सभी लोग कड़ाई से पालन करें तथा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त के संबंध में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित कीटनाशी डिस्ट्रीब्यूटर एवं विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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