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लखनऊः वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 3 लाख मकान मालिकों ने भरा टैक्स! 4 लाख से अधिक अब भी बकाया, 1 जुलाई से बदली छूट की व्यवस्था


लखनऊ।  वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान नगर निगम लखनऊ द्वारा हाउस टैक्स एवं यूजर चार्ज की वसूली संबंधी अद्यतन आंकड़े जारी किए गए हैं। नगर निगम द्वारा नागरिकों को 30 जून 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही थी। यह छूट अब 30 जून के साथ समाप्त हो रही है। 1 जुलाई 2025 से संशोधित व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत यह 10 प्रतिशत की छूट केवल उन्हीं करदाताओं को दी जाएगी जो हाउस टैक्स के साथ-साथ यूजर चार्ज का भी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। नगर निगाम के आंकड़ों के अनुसार कुल 7,33,521 पंजीकृत मकानों में से 3,00,208 मकान मालिकों ने हाउस टैक्स का भुगतान किया है, जबकि 4,33,313 मकान अब भी टैक्स जमा नहीं कर सके हैं।नगर निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 30 जून 2025 के बाद हाउस टैक्स पर मिलने वाली 10ः की छूट समाप्त कर दी गई है। यह छूट अब केवल उन्हीं नागरिकों को उपलब्ध होगी जो 31 जुलाई 2025 तक हाउस टैक्स के साथ यूजर चार्ज का भी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। यह संशोधित व्यवस्था नागरिकों को डिजिटल माध्यम से कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने एवं नगर निगम की राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय पर भुगतान करें ताकि छूट का लाभ उठा सकें और विलंब शुल्क से बचा जा सके।

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