अमेठीः चार अभियुक्तों को किया गया जिला बदर
May 07, 2025
अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) अर्पित गुप्ता ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 04 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें जनपद अमेठी के अभियुक्त मशरूर अहमद उर्फ बब्बू पुत्र मकबूल अहमद निवासी ग्राम बख्तावरनगर थाना बाजार शुकुल को आदेशित तिथि 21 अप्रैल 2025 से व अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र स्व0 रामराज सिंह निवासी ग्राम दिछौली थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक एवं अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना जामों तथा अभियुक्त देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन पुत्र कंचन लाल कौशल निवासी ग्राम पूरब गॉव थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के नाम शामिल हैं, को आदेशित तिथि 29 अप्रैल 2025 से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट अमेठी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।