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बाराबंकीः न्याय की उम्मीद लिए किसान, अब नहीं बिकेगा खराब बीज


बाराबंकी। खराब बीज से बर्बाद फसलों और टूटी उम्मीदों के बीच किसानों को न्याय की पहली किरण दिखी है। जिला कृषि अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए पतरू एग्री बायोटेक प्रा.लि. कंपनी के समस्त बीजों की जनपद में बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

गत खरीफ में पूसा बासमती बीज की गुणवत्ता को लेकर किसानों ने व्यापक शिकायतें की थीं ।फसल में बालियाँ ही नहीं आईं। जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन कंपनी ने बार-बार कहने पर भी स्पष्टीकरण और मुआवजा नहीं दिया। केवल 7 किसानों को मुआवजा देकर शेष को अनसुना कर दिया गया।

अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उस पर बीज पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी।

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