Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

लखनऊ: अदालत में शर्ट के बटन खोलकर पहुंचा वकील, कोर्ट ने जुर्माना करते हुए दे दी सजा


लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अधिवक्ता अशोक पांडे को अदालती अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने की कारावास के साथ 2000 का जुर्माना ठोक दिया।

कोर्ट ने दो हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि यह रकम एक महीने में नहीं जमा की तो एक महीने और जेल में बिताना होगा। कोर्ट के मुताबिक पांडे चार सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण करें और जेल जाकर सजा काटें। यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी और जस्टिस बीआर सिंह की पीठ ने 2021 में दर्ज एक आपराधिक अवमानना के केस पर फैसला सुनाते हुए पारित किया है।

कोर्ट ने अशोक पांडे को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में अगले तीन साल तक वकालत का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए?, कोर्ट ने पांडे को इस पर अपना पक्ष रखने के लिए एक मई तक का वक्त दिया है।

असल में कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को इस मामले में पांडे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का केस दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा था कि वह अदालती कार्यवाही के दौरान पोडियम तक बिना अधिवक्ता की ड्रेस पहने आ गए और उनकी शर्ट के बटन भी खुले थे। यही नहीं मना करने पर उन्होंने अवमानना जनक कार्य भी किया।

जब कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो उन्होंने जजों को गुंडे तक की उपाधि दे डाली। पांडे के कृत्य से अदालत की गरिमा तार-तार हुई और इसका उनको कोई पछतावा भी नहीं है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |