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डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, 19 डेमोक्रेटिक राज्य हुए इस फैसले के खिलाफ


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनावों को दोबारा शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश अब नई कानूनी परेशानियों में फंस गया है. 19 राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि यह असंवैधानिक है और राज्यों से अपने चुनाव कराने का अधिकार छीनता है.

अमेरिका में चुनाव नियमों को सख्त बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश अब कानूनी चुनौतियों में घिर गया है. इस आदेश के तहत, मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देना जरूरी होगा. सभी मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त होने चाहिए. राज्यों को मतदाता सूचियां साझा करनी होंगी और चुनाव अपराधों पर कार्रवाई के लिए संघीय एजेंसियों के साथ काम करना होगा. अगर राज्य ऐसा नहीं करते तो उनकी फंडिंग में कटौती की जा सकती है.

अमेरिकी राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने ट्रंप के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, का कहना है कि राज्यों को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वहां चुनाव कैसे कराए जाएं. एसोसिएटेड प्रेस द्वारा रिपोर्ट किए गए अदालती दस्तावेजों में उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. यह चुनाव प्रक्रिया असंवैधानिक, लोकतंत्र विरोधी और गैर-अमेरिकी है.'

मैसाचुसेट्स में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 राज्यों ने ट्रंप के चुनावी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. इन राज्यों में एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड, वर्मोंट और विस्कॉन्सिन शामिल हैं.

मुकदमे में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को राज्यों की चुनाव प्रक्रियाओं को बदलने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. संघीय चुनावों के लिए नियम बनाने या बदलने का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन वह चुनाव प्रशासन में दखल नहीं दे सकती. राज्यों को अपने चुनाव नियम तय करने का अधिकार है, जिसमें चुनाव का समय, स्थान और तरीका निर्धारित करना शामिल है. न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा,"हम एक लोकतंत्र हैं, राजतंत्र नहीं. यह कार्यकारी आदेश सत्ता पर कब्जा करने की तानाशाही कोशिश है."

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