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बाराबंकीः 13 साल बाद मिला इंसाफ, मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की सजा


बाराबंकी। सालों पुरानी एक अदालत की फाइल आज जब खुली, तो उसमें दबा हुआ न्याय भी बाहर आ गया। न्याय की उम्मीद में बैठे परिवारों और समाज को तब राहत मिली जब ष्ऑपरेशन कन्विक्शनष् के तहत मादक पदार्थ तस्कर असलम को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला सिर्फ एक अपराधी को सजा दिलाने की कहानी नहीं, बल्कि पुलिस और अभियोजन टीम के समर्पण और सतत प्रयासों का नतीजा है। पूरा मामला साल 2011 का है, जब कोतवाली नगर पुलिस ने पांच आरोपियों के पास से 3 किलो 222 ग्राम अवैध मारफीन बरामद की थी। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की।

अंततः अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 ने आरोपी असलम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि शेष चार अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

यह सफलता पुलिस की उस नीति का परिणाम है जिसमें जघन्य अपराधों के मामलों में त्वरित व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल की टीम के निरीक्षक विनोद कुमार यादव, हे0का0 अमर बहादुर सिंह, महिला आरक्षी प्रतिमा द्विवेदी और अन्य सदस्यों ने इस ऐतिहासिक सजा तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई।इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देर हो सकती है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है बस जरूरत है ईमानदारी से लड़ने की।

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