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ईडी ने जब्त कर ली 'धनकुबेर' कांस्टेबल सौरभ शर्मा की 108 करोड़ की संपत्ति


ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भोपाल में 108.25 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में 8 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट को स्पेशल PMLA कोर्ट भोपाल में दायर किया गया और कोर्ट ने उसी दिन इसे स्वीकार भी किया. ईडी ने घोटाले से कमाई गई संपत्तियों की जब्ती की मांग की है, जिनकी कुल कीमत 108.25 करोड़ रुपये है.

यह जांच भोपाल लोकायुक्त द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. जांच के दौरान, ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी फिलहाल भोपाल की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं

ईडी ने 25 मार्च 2025 को सौरभ शर्मा और उसके परिवार के नाम पर मौजूद 92.07 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थाई रूप से अटैच किया था. इन संपत्तियों में जमीन-जायदाद, बैंक बैलेंस और अन्य मूभेवल और इममूभेवल संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा, ईडी ने 16.18 करोड़ रुपये की नकद राशि भी जब्त की है.

सौरभ शर्मा, जो पहले मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग में कांस्टेबल था, पर आरोप है कि उसने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई. उसने ये संपत्तियां अपने नाम के अलावा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके नाम पर बनी कंपनियों के नाम पर जमा की थी

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