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स्कूल में सांप काटने से 3 छात्राओं की मौत के मामले में प्रिंसिपल समेत 5 पर FIR, 2 अधिकारी सस्पेंड


गडचिरौली जिले के धानोरा तहसील के जपतलाई स्थित सरकारी आश्रमशाला (स्कूल) में सर्पदंश से तीन नाबालिग आदिवासी छात्राओं की मौत के मामले में अब कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। एक तरफ धानोरा पुलिस ने आश्रमशाला के मुख्याध्यापक, महिला अधीक्षिका, पुरुष अधीक्षक समेत संस्था के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ आदिवासी विकास विभाग ने भी विभागीय जिम्मेदारी तय करते हुए दो अधिकारियों को निलंबित किया है। इतना ही नहीं, जपतलाई आश्रमशाला की मान्यता भी रद्द कर दी गई है।

घटना 10 अगस्त 2026 की रात करीब 2 बजे की है। जपतलाई स्थित अनुदानित आश्रमशाला के छात्रावास में छात्राएं भोजन और पढ़ाई के बाद सो रही थीं। इसी दौरान कमरे में सांप घुस गया और कुछ छात्राओं को सर्पदंश हुआ। घटना के बाद छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। प्रभावित छात्राओं को तत्काल धानोरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया।

उपचार के दौरान 14 वर्षीय दीपिका ऐतवा लकड़ा, कक्षा छठवीं, निवासी जव्हेली, तहसील एटापल्ली और 15 वर्षीय सुष्मिता सरोजीत मंडल, कक्षा आठवीं, निवासी मेंढरी, तहसील एटापल्ली की मौत हो गई। इसके बाद सर्पदंश से संबंधित लक्षण दिखाई देने वाली 16 छात्राओं को गडचिरौली जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 8 वर्षीय अनु गजुराम कोरेटी, कक्षा दूसरी, निवासी केहकावाही, तहसील धानोरा की भी मौत हो गई। इस तरह इस घटना में तीन मासूम छात्राओं की जान चली गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कविता राजकुमार किंरगे और समृद्धी सुरेश नैताम का गडचिरौली में उपचार चल रहा था। समृद्धी की हालत गंभीर बताई गई थी। वहीं दीपिका बिटकूरसाय मडावी को आगे के उपचार के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपुर भेजे जाने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

तीन छात्राओं की मौत के बाद आश्रमशाला की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे। एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरौली की ओर से मामले की विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। पुलिस के अनुसार, समिति की जांच रिपोर्ट में आश्रमशाला से जुड़े जिम्मेदार लोगों द्वारा अपने कर्तव्य में कथित हलगर्जी, निष्काळजीपणा और दुर्लक्ष किए जाने की बात सामने आई।

इसके बाद धानोरा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 86/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(A), 125(B), 3(5) BNS 2023 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।

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