दिल्ली में प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बड़ी राहत! एमसीडी ने बढ़ाई प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की अवधि
April 02, 2026
एमसीडी ने “संपत्ति कर निपटान योजना (SUNIYO One Plus Five)” के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया है. यह फैसला टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.
यह स्कीम एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी तरह की प्रॉपर्टी पर लागू रहेगी. यानी रिहायशी, कमर्शियल और अन्य श्रेणी की संपत्तियों के मालिक भी इस बढ़ी हुई समयसीमा का फायदा ले सकते हैं. हालांकि, बढ़ी हुई अवधि के दौरान एक बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच भुगतान करने पर मूल टैक्स राशि पर 5 प्रतिशत की लेट फीस देनी होगी. इसके अलावा योजना की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी.
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न (SAPTR) दाखिल किए जा सकते हैं. इससे उन लोगों को खास राहत मिलेगी जिन्होंने पिछले वर्षों का टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है.
एमसीडी प्रशासन ने अपने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के दौरान टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की असुविधा न हो. रिटर्न फाइलिंग और भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है.
एमसीडी ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर दें. इससे आखिरी समय में होने वाली भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकता है. यह विस्तार उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अब तक किसी कारणवश प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कर पाए थे.
