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दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया


दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई संतुष्ट नहीं है और वो इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठे. जज ने कहा क सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई. मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं. जज ने कहा- "मेरे मन में ये भी चिंता थी कि साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. ये सही नहीं है. अगर सीबीआई यही चार्जशीट चेन्नई में फाइल करती तो क्या साउथ ग्रुप लिखती? किसने ये शब्द बनाया?


दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद रो पड़े।

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद रो पड़े. उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगा रही थी. आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया. हम हमेशा कहते थे कि सत्य की जीत होती है. हमें न्यायप्रणाली पर भरोसा है. सत्य की जीत हुई."

अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, "एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है. उन्होंने बरी तब किया है जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे. उन्होंने माना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है. सीबीआई का आरोप था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया था और उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए थे."

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