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प्रतापगढः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य-जिलाधिकारी


प्रतापगढ़। जिले में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। जिन कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं बनी है, वे दिनांक 30 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से फार्मर रजिस्ट्री करा लें। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य ग्राम स्तर पर आयोजित कैम्प, पंचायत सचिव, लेखपाल, कृषि विभाग के कार्मिकों एवं सहज जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जा रहा है। रजिस्ट्री न कराने की स्थिति में प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ रोक दिया जा सकता है। सभी कृषक आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर कैम्पध्जनसेवा केन्द्र पर पहुँचकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करायें। उन्होने यह भी बताया है कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में नेम मैच स्कोर से कम होने पर लेखपाल द्वारा इसको ठीक कराने विषयक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी (वि0ध्रा0) द्वारा किया जायेगा। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील में दैनिक समीक्षा कर अवशेष कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करायेगें। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों, उप कृषि निदेशक, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों व जिला प्रबन्धक सहज जनसेवा केन्द्र को निर्देशित किया है।

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