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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दी जमानत


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. कोर्ट ने पिछले साल दी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास का आचरण सही रहा, जिसके आधार पर जमानत को नियमित किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास की जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब्बास को उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले पुलिस और प्रशासन को जानकारी देनी होगी. वह कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे. साथ ही वह सभी तय शर्तों का पालन करेंगे.

भारत के CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई की. अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा ने दलीलें रखीं. बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि अब्बास काफी समय से जेल में हैं, केस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और केस के निपटारे में समय लग सकता है. इस वजह से अब्बास को जमानत मिलनी चाहिए.

4 नवंबर 2022 को अब्बास अंसारी को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद चित्रकूट के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को अब्बास के खिलाफ जबरन वसूली और मारपीट को लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी. 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास गिरफ्तार किया गया. मार्च 2025 में उन्हें राहत देते हुए, बेंच ने गैंगस्टर एक्ट मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत दे दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर मामले में भी रिहा कर दिया है.

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