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तमिलनाडु में 17 साल की नाबालिग को दिया प्यार का झांसा, फिर किया यौन उत्पीड़न


तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 30 साल के शक्तिवेल नाम के युवक पर साल 2022 में चेन्नई में एक 17 साल की नाबालिग लड़की को मोहक शब्दों और प्यार का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. लड़की के माता-पिता ने तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 'पोक्सो' कानून के तहत मामला दर्ज कर शक्तिवेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जमानत पर रिहा होने के बाद शक्तिवेल सुनवाई में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया. अदालत ने वारंट जारी किया. दिसंबर में तिरुमंगलम महिला पुलिस की इंस्पेक्टर भारती के नेतृत्व में पुलिस ने विल्लुपुरम से शक्तिवेल को गिरफ्तार किया और पुनः जेल भेजा.

तिरुवल्लुर जिला पोक्सो विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पाया कि शक्तिवेल ने नाबालिग को धोखे में रखकर शोषण किया. अदालत ने शक्तिवेल को आजीवन कारावास की सजा और 65,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

तिरुवरूर जिले की 22 साल के लड़की, जो कीलपक्कम क्षेत्र की निवासी और निजी आईटी कंपनी में काम करती है, छुट्टी के बाद चेन्नई लौट रही थी. वह पुरसाईवाक्कम, राजा अन्नामलाई रोड स्थित दासप्रकाश बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी. इस दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और भाग गया.

लड़की से बताए गए विवरण के आधार पर गश्ती पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और पकड़ लिया. जांच में पता चला कि आरोपी झारखंड का 36 साल के प्रमोद यादव है, जो एगमोरे में एक मिठाई की दुकान में काम करता है. उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया.

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