Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार


दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में पुनः वर्गीकृत करने और GST 18% से घटकर 5% करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने में अधिकारियों की विफलता पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर को लेकर सवाल उठाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि अधिकारी नागरिकों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करा सकते, तो कम से कम वे एयर प्यूरीफायर पर GST कम कर सकते हैं।दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि समय सीमा का क्या मतलब है? जब हजारों लोग मर रहे हैं, तो हर नागरिक को स्वच्छ हवा की जरूरत है और आप वह उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। मामले में 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुई है। दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ से ‘बहुत खराब’ की कैटेगरी में आ गया है। बुधवार की सुबह दिल्ली का AQI 336 दर्ज किया गया है। मंगलवार को ये आंकड़ा 415 का था। आपको बता दें कि AQI को 0 से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |