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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! दिल्ली में 10 साल पुरानी BS4 डीजल गाड़ियों का नहीं कटेगा चालान


दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने 10 साल से अधिक पुराने BS 4 डीजल और 15 साल से अधिक पुराने BS 4 पेट्रोल वाहनों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है. अब उनके वाहनों के खिलाफ कोई जब्ती या चालान काटने जैसे कार्रवाई नहीं होगी.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अब व्यावहारिक और कारगर समाधान के बारे में सोचना होगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे. कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर यातायात सुगम बनाने के लिए नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा है.

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