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दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर बड़ा फैसला, GRAP-3 लागू


राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हर तरफ धुआं साफ देखा जा सकता है। लगातार बढ़ प्रदूषण की वजह से अब केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही GRAP- 3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि शहर का औसत AQI सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया। दिल्ली में हवाएं शांत थीं, वातावरण स्थिर था और प्रतिकूल सर्दियों की स्थिति के कारण प्रदूषक सतह के पास ही रुके हुए हैं।

GRAP-3 के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ-साथ स्टोन क्रशर और खनन कार्य भी बंद करना शामिल हैं। कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। अभिभावक और छात्र जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। चरण 3 के तहत, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस III पेट्रोल कारों और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। विकलांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) का कहना है, "वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने आज पूरे एनसीआर में मौजूदा GRAP के चरण-III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह एनसीआर में पहले से लागू मौजूदा जीआरएपी के चरण I और II के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है।"

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