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ऐसी याचिका दाखिल करके आपने सिस्टम का मजाक बनाया है-सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 नवंबर, 2025) को एक वकील को जमकर फटकार लगाई है. वकील ने याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपनी नियुक्ति की मांग की थी. वकील की ये मांग सुनकर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई वकील पर बहुत नाराज हुए और सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने याचिका दाखिल करके सिस्टम का मजाक बनाया है. कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएं दाखिल करने के लिए उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और जुर्माना भी लगा सकते हैं.

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने पहली बार एडवोकेट जी सरवन कुमार की याचिका लगाई गई थी. याचिका में वकील ने उन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

सीजेआई गवई ने वकील से कहा, 'क्या चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों को यहां बुलाकर अब कॉलेजियम की मीटिंग करवाई जाए? आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं.' कोर्ट ने वकील से कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सीजेआई गवई ने वकील से पूछा, 'क्या कभी कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति को लेकर किसी याचिका पर सुनवाई की है. बताइए कितना जुर्माना लगना चाहिए?' कोर्ट की फटकार के बाद वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिस पर सीजेआई गवई ने कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल करने वाले वकील का लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

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