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संभल में तोड़ी जाएगी मस्जिद, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार


संभल में सरकारी जमीन बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि संभल में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिसे बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन के मुताबिक, इस मस्जिद का नाम गौसुलबरा है और यह संभल जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में बनी हुई है। दो अक्टूबर को डीएम-एसपी के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे तोड़ने के लिए पहुंचा था।

प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल तोड़ दिया था। जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने डीएम से खुद तोड़ने के लिए चार दिन की मोहलत मांगी थी। डीएम ने चा दिन का वक्त दिया था। इसके बाद उसी दिन यानी गुरुवार को स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन अबतक ये काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोग मस्जिद को तोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जिससे आदेश के मुताबिक चार दिन बीत जाने के बाद मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा।

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