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अब 10 घंटे तक करना होगा काम, 24/7 खुली रहेंगी दुकानें, बढ़ाया गया ओवरटाइम


ओडिशा में नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने और कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बीजेपी ने ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम और 1956 कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है.

ओडिशा के लोकसेवा भवन में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 विभागों के 4 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. मुख्य सचिव मनोज आहुजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के अनुसार वे दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होंगे, उन पर ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1956 लागू होगा.

राज्य में अब सभी प्रतिष्ठानों को ओडिया भाषा में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. काम के घंटों की अवधि अब 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है. कोई भी कर्मचारी लगातार 6 घंटे से अधिक बिना आधा घंटा ब्रेक लिए काम नहीं करेगा. त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है.

नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी को ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी से दोगुना भुगतान मिलेगा. अब प्रतिष्ठान 24 घंटे और 365 दिन खुले रह सकते हैं. सरकार अधिसूचना जारी कर अधिकतम दैनिक कार्य अवधि 12 घंटे तक कर सकती है, बशर्ते कर्मचारियों को आवश्यक आराम मिले.

इसके अलावा रात में काम करने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है. महिला कर्मचारियों को भी उनकी लिखित सहमति के अनुसार रात में काम पर लगाया जा सकेगा. ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाबरीश आदर्श विद्यालय योजना को मंजूरी मिली. इसके तहत 2200 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे. अनुमानित खर्च 12 हजार करोड़ रुपये होगा.

ओडिशा की माझी सरकार ने घटकगांव मां तारिणी पीठ का विकास करते हुए इसे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित करने का निर्णय लिया है. निर्माण कार्य के लिए 146 करोड़ रुपये की निविदा को स्वीकृति दी गई है.

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