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क्या दिल्ली में आपका भी चालान कटा है? इस तरह कर सकते हैं उसका निपटारा


जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके पास अपना वाहन है और उस वाहन पर कोई चालान कटा हुआ है जो अब तक लंबित है तो फिर यह खबर उन सभी लोगों के लिए है। जितने भी लोगों का दिल्ली में चालान कटा है जो अब तक लंबित है, वो सभी लोग अपने लंबित चालान का निपटारा 13 सितंबर को कर सकते हैं। इस एक दिन देश की राजधानी दिल्ली के 7 कोर्ट परिसर में से किसी भी एक में जाकर आप अपने लंबित चालान को हमेशा के लिए निपटा सकते हैं। आइए आपको इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देते हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। उस पोस्ट में लिखा है, 'लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान/नोटिस के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। लंबित चालान/नोटिस के निपटारे के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।' आपको बता दें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हज़ारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसरों में दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

आपको बता दें कि सभी लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान और नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेक्शन सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और हर दिन 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। 13 सितंबर तक इस विंडो के ज़रिए अधिक से अधिक 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।

इन सभी चालान/नोटिस की एक कॉपी के अलावा लोक अदालत में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और वाहन मालिक का पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित सबसे हालिया लोक अदालत 10 मई को हुई थी।

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