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चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर मुहर


दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के प्रमोशन से संबंधित यूपीएससी की सिफारिश का पता लगाए। यदि ऐसी सिफारिश की गई हो, तो उन्हें पदोन्नत किया जाए। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिल मधु जैन की बेंच ने कहा कि वानखेड़े की ओर से किसी भी तरह के दोष को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई और ED की जांच अब भी लंबित है।

बेंच ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के दिसंबर 2024 के उस आदेश को बरकरार रखते हुए पारित किया, जिसमें सरकार को वानखेड़े के प्रमोशन से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने और यदि यूपीएससी ने उनके नाम की सिफारिश की हो, तो उन्हें एक जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि वानखेड़े का मामला उनके खिलाफ दर्ज मामलों के कारण सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। हालांकि, बेंच ने कहा, "वर्तमान में प्रतिवादी (वानखेड़े) के खिलाफ ऐसा कोई विभागीय मामला लंबित नहीं है जिसमें उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र जारी किया गया हो।"

बेंच ने यह भी कहा कि वानखेड़े को न तो सस्पेंड किया गया है और न ही उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सरकार ने कैट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनके आधार पर FIR दर्ज की गई थीं और पहले एक अवसर पर सीवीसी ने भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी थी।

वानखेड़े 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। वर्ष 2021 में एनसीबी मुंबई में तैनाती के दौरान क्रूज़ ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की धमकी देकर उनके परिवार से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये मांगने के आरोपों के चलते चर्चा में आए थे।

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