अमेठीः जनपद मे धारा-163 लागू
July 02, 2025
अमेठी। अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0) अर्पित गुप्ता ने बताया कि माह जुलाई एवं अगस्त 2025 में मोहर्रम, कावड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम आदि पर्वध्त्योहारो तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जनहित में भा0ना0सु0सं0-2023 की धारा-163 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 01 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहने के साथ ही जनपद की सीमा में सामान्य रूप से रहने व आने-जाने वाले सभी नागरिकोंध्व्यक्तियों पर लागू होगी तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन भा0न्या0सं0 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।