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प्रतापगढ़ः दिव्यांग मतदाताओं के सम्बन्ध में जनपद व विधानसभा स्तर पर गठित कमेटी की बैठक सम्पन्न! मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का मौका न गवायें-मुख्य राजस्व अधिकारी


प्रतापगढ़। जिले में सोमवार को मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में दिव्यांग मतदाताओं के सम्बन्ध में जनपद स्तर व विधानसभा स्तर पर गठित दिव्यांग व्यक्तियों की कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं के लिये गठित कमेटी द्वारा जनपद स्तर पर विधानसभाध्लोकसभा चुनाव से छः माह पूर्व प्रत्येक माह तथा शेष अवधि में तीन माह में एक बार बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। पीडब्लूडी मतदाताओं की विकलांगता के प्रकार सहित मतदेय स्थलवार मैपिंग और पीडब्लूडी मतदाताओं के अद्यतन डाटा का रखरखाव सुनिश्चित करना है। उन्होने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे पीडब्लूडी जो पंजीकृत नहीं है को चिन्हित करना और उन्हें निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की सुविधा सुनिश्चित करायें। चुनावी प्रक्रिया में पीडब्लूडी की कुशल और प्रभावी भागीदारी के सम्बन्ध में आयोगध्मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत विभिन्न निर्देशों को लागू करें। चुनाव कार्यकर्ताओं के लिये जिला में सभी प्रशिक्षणों में पीडब्ल्यूडी की विशेष जरूरतों पर संवेदनशीलता पर एक घटक शामिल करें। पीडब्ल्यूडी के नामांकन और संवेदीकरण के लिये विशेष शिविर आयोजित करें। बैठक में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि दिव्यांगों की सूची समस्त उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दें जिससे जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम सूची में जुड़वाया जा सके। उन्होने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण हो जायेगी या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है और उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, वे फार्म-6 भरकर अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा सकते है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले फार्मो को भरकर जमा किया जा सकता है।

उन्होने बताया है कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का मौका न गवायें और फार्म को सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल अधिकारी के माध्यम से, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र, तहसील के उपजिलाधिकारीध्निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, तहसीलदारध्सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय मे तथा जिलाधिकारीध्जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। उन्होने बताया है कि ऑफलाइन व्यवस्था के माध्यम से फार्म-6 पहली बार निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिये आवेदन, फार्म-6क किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन, फार्म-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृतक, अवयस्क, अनुपस्थितध्स्थायी रूप से स्थानान्तरित, पहले से नामांकित एवं भारतीय नागरिक नहीं है के नाम को हटाने के लिये आवेदन तथा फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन (डुप्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु), दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु अनुरोध तथा निवास स्थानान्तरण हेतु अवेदन है।

उन्होने यह भी बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वी0एच0ए0 (वोटर हेल्पलाइन एप) एवं वेबसाइट द्वारा सभी प्रकार के फार्मो यथा फार्म-6, 6क, 7 व 8 भरने, मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा, सबमिट किये गये आवेदनों के स्टेटस चेक करने आदि की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध है। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त ईओ सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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