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एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए थोड़ा समय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी इजाजत


नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को अनुमति दे दी है. 15 जून को परीक्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर दी. कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एनबीई ने यह मांग की थी.

एनबीई का कहना है कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए दोगुने एग्जाम सेंटर अरेंज करने होंगे इसलिए परीक्षा की तैयारी का समय चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा कराने की एनबीई को इजाजत दे दी है.

पिछले साल तक नीट प्रवेश परीक्षा दो शिफ्ट में करवाई जाती थी, लेकिन इस साल से यह नियम बदलने जा रहा है. एनबीई ने कहा, 'हमें एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए दोगुने एग्जाम सेंटर की जरूरत होगी, आईडेंटिफिकेशन, सुरक्षा मापदंडों जैसी चीजों के लिए भी समय चाहिए होगा. हमने परीक्षा की तारीख बदलने से जुड़े अन्य कारण भी आवेदन में लिखे हैं. परीक्षा तीन अगस्त को कराने की हमें इजाजत दी जाए.'

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एनबीई की मांग स्वीकार करते हुए कहा, 'नीट परीक्षा 3 अगस्त को कराने के लिए आवेदन दिया गया है. इसमें उत्तरदाताओं और उनके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर टीसीएस के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया गया. इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए टेक्नीकल चीजों के बारे में बताया गया है. उत्तरदाता नंबर-1 को 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति दी जाती है. इसके बाद तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी.'

सुप्रीम कोर्ट कुछ छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनका दावा है कि पहले एक ही शिफ्ट में नीट परीक्षा होती थी, लेकिन बाद में एनबीई ने इसमें बदलाव कर दिया. छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का निर्देश दिया था.

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