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सीजेआई के प्रोटोकॉल में उल्लंघन का मामला: पीआईएल दाखिल करने वाले पर जस्टिस गवई ने लगाया 7000 रुपये का जुर्माना


मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने सीजेआई के प्रोटोकॉल में उल्लंघन मामले में दाखिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने और चीप पब्लिसिटी के मकसद से ये पीआईएल दाखिल की है, जिसका मतलब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है.

सीजेआई गवई 18 मई को महाराष्ट्र के दौरे पर थे. जब वह मुंबई पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी अगवानी के लिए मौजूद नहीं थे. सीजेआई के दौरे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर जस्टिस बी आर गवई ने चिंता जताई थी. हालांकि, कुछ घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई.

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