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काला हिरण शिकार केस : 26 जुलाई को सलमान खान समेत सभी सितारों की होगी हाईकोर्ट में सुनवाई


जोधपुर बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार केस एक बार फिर सुर्खियों में आया है. राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस शिकार केस पर सरकार व विश्नोई समाज और सलमान खान अपीलों पर सुनवाई हुई. बिश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने बताया कि हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई सभी अपीलों को संयुक्त सूची बध कर बहस के लिए 26 जुलाई को रखी गई है.

कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को सीजन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. वही फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को बरी किया गया था. जिसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में अपील करने की समय सीमा के भीतर अपील नहीं की गई थी.

सरकार की ओर से फिल्म अभिनेता सैफ अली खान नीलम तब्बू सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई. जिस पर आज हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश सुनाया है. अब इस मामले में आगामी 26 जुलाई को सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ सुनवाई होगी.

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हिरण शिकार मामले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई को निचली अदालत से हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी. कड़ी काला ही शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी वह अभी जमानत पर है.

दरअसल किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद "लीव टू अपील" यानी "अपील करने की इजाजत" पेश की जाती है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता होती है, खासकर जब वह अपील की सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो.

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