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भारत नहीं छोड़ने पर पाकिस्तानी नागरिकों पर लगेगा जुर्माना, जेल भी होगी


पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक, भारत सरकार द्वारा तय की गई समयसीमा के अंदर भारत छोड़ने में विफल रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

सार्क वीज़ा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 26 अप्रैल (शनिवार) थी। मेडिकल वीज़ा रखने वालों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल (मंगलवार) है। वीज़ा की 12 श्रेणियां हैं जिनके धारकों को भारत छोड़ना पड़ेगा।
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4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (25 अप्रैल) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे।


हालही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा था।

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