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हाथरस केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें! कोर्ट में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस मामले पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि शिकायत पर शनिवार (1 मार्च) को हाथरस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है.

अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने जानकारी दी कि राहुल गांधी के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं. इनमें राम कुमार, लवकुश और रवि नाम के व्यक्तियों ने मानहानि का मामला दायर किया है. शनिवार (1 मार्च) को राम कुमार की शिकायत पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने उनका बयान दर्ज कर लिया और मामले की अगली तारीख 24 मार्च तय की.

शिकायतकर्ताओं के अनुसार कोर्ट से बरी होने के बावजूद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि "बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं." आरोप है कि ये बयान उन्होंने इस तथ्य को जानते हुए भी दिया कि कोर्ट ने तीनों युवकों को आरोपों से मुक्त कर दिया था. इस बयान के बाद उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया.

गौरतलब है कि हाथरस में कथित गैंगरेप का मामला देशभर में राजनीतिक मुद्दा बन गया था. इस मामले की जांच एसआईटी, सीबीआई समेत अन्य एजेंसियों ने की थी. सीबीआई ने 3,200 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया. हालांकि दिसंबर 2023 में राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया जिससे विवाद दोबारा गर्म हो गया.

रवि कुमार, लवकुश और राम कुमार ने अधिवक्ता मुन्ना सिंह के माध्यम से राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. इसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता के लिए 50-50 लाख रुपये की मांग की गई है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट की ओर से दोषमुक्त किए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब हुई है.

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