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अमेठीः फसल की क्षतिपूर्ति हेतु किसान भाई कराएं फसल बीमा


अमेठी। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जनपद के समस्त किसान भाईयों हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत वित्तीय- 2025-26 के लिए इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है। खरीफ मौसम-2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। धान की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन रू0 79600.00 प्रति हे० के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू० 1592.00, के दर पर बीमा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बेमौसम चकवाती वर्षा, आकाशीय बीजली से उत्पन्न आग व चकवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त अगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चकवाती वर्षा बेमौसम बारिश से क्षति की सूचना 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नम्बर-14447 पर करना अनिवार्य है। उन्होंने जनपद के समस्त कृषकों से अपील की है कि आप अधिक से अधिक संख्या में खरीफ फसलों का बीमा कराने का कष्ट करें, ताकि प्राकृतिक आपदा फसलों की क्षति की स्थिति में फसलों क्षति की प्रतिपूर्ति प्राप्त होने से आपकी आय स्थिर बनी रहें। बीमा कराने के लिए नियम व शर्ते की अधिक जानकारी के लिए चन्द्रलोक कुमार, जनपदीय प्रतिनिधि फसल बीमा कम्पनी के दूरभाष 7309150856 अथवा कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी अमेठी सदस्य सचिव, फसल बीमा योजना में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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