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भगोड़े मेहुल चोकसी को लगा झटका, बेल्जियम की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका


पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. भारतीय अधिकारियों की ऑफिशियल रिक्वेस्ट के बाद उसे बेल्जियम में 12 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

मेहुल चोकसी ने अदालत को बताया कि वह अस्वस्थ है और अपने परिवार के साथ रहना चाहता है. उसने कहा कि वह कोई भी शर्त मानने को तैयार है, जरूरत पड़ने पर जीपीएस युक्त उपकरण भी पहन लेगा. पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि वह चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया. हम उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वह देश में मुकदमे का सामना कर सके."

पीएनबी लोन धोखाधड़ी मामले में 65 साल के चोकसी को 2018 से भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से वांछित किया गया है. उसके खिलाफ 2018 में भी इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में इसे वापस ले लिया गया. दरअसल, चोकसी ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों ने मई 2021 में उसे एंटीगुआ और बारबुडा से अगवा कर लिया था.

चोकसी पिछले साल एंटीगुआ और बारबुडा छोड़ने के बाद से ही इलाज के लिए बेल्जियम में रह रहा है. उसके वकील ने कहा है कि अगर हीरा व्यापारी को प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसके मानवाधिकारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है.

मेहुल के वकील ने कहा, "वह बहुत बीमार है. उसका कैंसर का इलाज चल रहा है और पिछली बार जब उसे एंटीगुआ से भारतीय एजेंसियों ने हिरासत में लिया था तो यातना की वजह से उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी साथ ही वह PTSD से भी पीड़ित था.

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