संभल का जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की सुनवाई पर लगाई अंतरिम रोक
संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर 2024) को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मस्जिद कमिटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है. सिविल जज की सुनवाई को लेकर हाई कोर्ट फैसला लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए.
संभल की शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी ने सिविल जज के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कमिटी ने कहा था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे का आदेश दे दिया. इस आदेश से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया. 19 नवंबर को ही एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंच गए. बाद में एक और सर्वे 24 नवंबर को हुआ. जल्दबाजी में हो रही इस कार्रवाई को लेकर लोगों में आशंका फैली, जो हिंसा में तब्दील हो गई. इसके चलते 6 लोगों को जान गवांनी पड़ी.
मस्जिद कमिटी ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दे और सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद रखने के लिए कहे. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो जजों के बेंच ने मामले को सुनते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील का सही फोरम नहीं है. याचिकाकर्ता उचित कानूनी विकल्प देखे.”
मस्जिद कमिटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मस्ज़िद कमिटी ऊंची अदालत में अपील दाखिल करे. हाई कोर्ट उसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे. फिलहाल सिविल जज अपने कार्यवाही को रोक दें और हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करें. अगर कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो उसे सार्वजनिक न किया जाए. फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शांति व्यवस्था कायम रखने को भी जरूरी बताया. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन वहां शांति व्यवस्था बनाए रखे. कुछ भी अवांछित न होने दे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन फिलहाल इस मामले को अपने पास भी लंबित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत बताई. चीफ जस्टिस ने कहा, “हम नहीं चाहते कि वहां कुछ भी अप्रिय हो. हमें पूरी तरह निष्पक्ष होना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो.”