सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र की समस्त तहसीलों में उत्तर प्रदेश स्टाम्प की नयी सर्किल दरें प्रभावी होगी, उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 यथा संशोधित उत्तर (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन-2013 एवं (तृतीय संशोधन) 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के उप निबन्धक कार्यालय सदर, दुद्धी, घोरावल व ओबरा की भूमि की न्यूनतम दर प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ग मीटर तथा गैर-वाणिज्यिक भवन की न्यूनतम निर्माण की दर एतद्द्वारा 01 दिसम्बर,2024 से निर्धारित कर प्रभावी की जाती है।