अमेठीः रास्ते पर अतिक्रमण, न्याय के लिए पीड़िता ने लगाई गुहार
विधान केसरी समाचार
अमेठी। अमेठी कोतवाली के अंतर्गत न्यायालय का आदेश भी बेमानी साबित हो रहा है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने में अब तक प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है । पीड़ित की माने तो न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए दबंगों द्वारा पीड़ित के दरवाजे पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जबकि पीड़ित के घर पर एक दिवस के भीतर विवाह का कार्यक्रम है । अतिक्रमण के चलते उसका निकास पैठार बंद हो जाने की संभावना है । मिली जानकारी के अनुसार वाद संख्या 1673ध्2024 पारसनाथ गुप्ता आदि बनाम नन्हे लाल में धारा 133(1) में 17 सितम्बर 2024 को उपजिलाधिकारी अमेठी द्वारा अमेठी थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया कि दूसरे पक्ष द्वारा रस्ते में किए गए अवरोध को तुरंत हटवाया जाए तथा 15 दिन के भीतर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दरअसल सुनीता पत्नी पारसनाथ निवासी धधुआ महमद पुर द्वारा 23 नवंबर 2024 को थाना अमेठी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके दरवाजे पर ट्रैक्टर ट्राला खड़ा कर वा ईंट रखकर विपक्षी नन्हे लाल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे उसका निकास पैठार बंद हो गया है । पीड़िता के घर पर दो दिवस पश्चात विवाह समारोह सम्पन्न होना है। सक्षम उपजिलाधिकारी के आदेश के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। देखना बाकी है कि श्रीमान न्यायालय के आदेश का अनुपालन सक्षम न्यायालय द्वारा करवाया जाता है या पीड़िता का आवागमन बाधित रहता है और वह दर बदर भटकने को मजबूर रहती है।