कोट के आदेस पर हुआ था सदर थाने में एफआईआर ,जांच प्रकिया में हैं।

दिनेश पाण्डेय(ब्यूरो): शपथग्राही न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन न्यायालय 156 (3) सी०आर०पी०सी० में आदेश कराया था। जो न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आवेश हुआ है जिसके सम्बन्ध में कोई भी कानूनी कार्यवाही व पुलिस कार्यवाही शपथग्राही नरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा के उपर कोई कानूनी नहीं चाहता हु। शपथग्राही सम्पूर्ण रूपया पूर्व में प्राप्त हो गया है।
शपथग्राही किसी के कहने पर आकर नरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था जिसमें बैठकर हम लोग सुलह समझौता कर लिये। एक दुसरे के उपर कोई कार्यवाही नही चाहते है। शपथ पूर्वक बयान करता है कि लगायत 1.2.3 में लिखी गयी सभी बाते मेरी व्यक्तिगत जानकारी सच व सही है। कोई भी बात झूठी अथवा छिपायी नही गयी है।, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र। विपक्षी प्रा. पत्र अं० धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. थाना रावर्टसगंज प्रार्थी नाम व पता उपरोक्त का सामान्य निवासी है। प्रार्थी काफी शांति प्रिय व्यक्ति है। आदेस के बाद रॉबर्ट्सगंज थाना द्वारा 406,504,506 के तहत केस दर्ज किया था। वही पूर्व सासंद स्व सेल फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुलह समझौता हो गया हैं ।वही पीड़ित पक्ष कौशलेंद्र पाण्डेय के सेल फोन पर बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगो मे सुलह हो गया है।
वही थाना प्रभारी ने सतेंद्र राय ने बताया कि पीड़ित के तरफ से शपथ पत्र दिया गया हैं कि कोई कार्यवाही नही चाहते हैं सुलह हो गया हैं जांच विवेचना की जा रही हैं।