बहराइच: उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर जोतबही खतौनी व आधार के साथ जायें किसान- जिला कृषि अधिकारी
विधान केसरी समाचार
बहराइच। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि जोतबहीध्खतौनी में अंकित कृषित भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल के लिए निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार ही पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही कृषकों को उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाय साथ ही बिक्री का सम्पूर्ण विवरण भी पंजिका में अंकित किया जाय।
उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। श्री कुमार ने जिले के कृषकों से अपील की है कि उर्वरक क्रय करने हेतु अपनी जोतबहीध्खतौनी व आधार कार्ड के साथ ही उर्वरक बिक्री केन्द्र पर जायें ताकि उन्हें उर्वरक क्रय करने मे कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।