चांदपुरः युवक ने अमानत में खयानत का लगाया आरोप
विधान केसरी समाचार
चांदपुर। एक व्यक्ति ने अमानत में खयानत का आरोप लगाते हुए न्यायालय द्वारा स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना कोतवाली अंतर्गत मौह्ल्ला पतियापाड़ा संत नगर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय नत्थू सिंह ने कोर्ट द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसके पास जमीन खरीदने को लेकर कुछ व्यक्ति 25अगस्त 2020 को आए और कहने लगे कि उन्हें रुपए की जरूरत है और वह करीब 10 बीघा जमीन बेचना चाहते हैं। जिस पर उन्होंने उसे एक फर्द दी जिसमें यशपाल सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम फैजपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर तथा मनीषा पुत्री यशपाल सिंह निवासी ग्राम फैजपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर का नाम अंकित था। प्रार्थी का मुलजीमान से 25लाख रुपए में जमीन का सौदा तय हो गया इन लोगों ने प्रार्थी से 5लाख नगद ले लिए। और स्टांप लिखकर प्रार्थी को दे दिया बकाया 20लाख रुपए बंदोबस्त कर के समय पर देना तय हुआ। आखिर में रुपयों का भुगतान करने के बाद बैनामा करना तय हुआ था। प्रार्थी ने मुलजीमान को समय-समय पर नगद एवं बजरिया चेक द्वारा रकम दे दी गई। जब प्रार्थी ने बैनामा कराने हेतु तहसील चांदपुर से फर्द खतौनी निकलवाई तो उसे ज्ञात हुआ कि जमीन के मालिक मुलजीमान नहीं बल्कि राजीव कुमार पुत्र उदल सिंह निवासी जमालुद्दीन पुर तहसील चांदपुर निवासी है। उसने मुलि जमान से पूछताछ की तो वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। प्रार्थी ने मुलजिमानो से जब अपने रुपए वापस मांगे तो मुलजीमानो ने उसे रुपए देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो तुझ से हो कर ले अब तेरा रूपया वापस नहीं करेंगे जब उसे ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने चांदपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया जहां उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया तब जाकर उसने बिजनौर पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उस पर भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने न्यायालय के आदेश पर स्थानीय कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया पुलिस ने यशपाल सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह, नितिन पुत्र यशपाल सिंह, मनीषा पुत्री यशपाल सिंह, आस्था यादव ग्राम सैदपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर निवासी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।